MP News: मध्य प्रदेश में शस्त्र नियमों की होगी समीक्षा! अक्टूबर तक लगाई रोक?

Kashish Trivedi
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भोपाल, हरप्रीत कौर रीन। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में अब लोगो को रिवाल्वर (revolver) या पिस्टल (pistol) के लाइसेंस बनवाने के लिए नवंबर के पहले सप्ताह का इंतजार करना होगा। राज्य सरकार ने शस्त्र नियमों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश में रिवाल्वर और पिस्टल की चाह रखने वालों की बड़ी संख्या है।मध्यप्रदेश में लगभग हर जिले में रिवाल्वर या पिस्टल के लाइसेंस बनाने के हर माह हजारों आवेदन आते है।

विशेष कर ग्वालियर चंबल संभाग में तो रिवाल्वर या पिस्टल का होना स्टेटस सिंबल बन गया है।लेकिन अब लाइसेंस की चाहत रखने वालों को नवंबर माह की शुरुआत का इंतजार करना होगा।सूत्रों की माने तो इसकी वजह गृह विभाग द्वारा शस्त्र नियमों की समीक्षा करना बताया जा रहा है।दरअसल शस्त्र लाइसेंस बनाने के नियम काफी पुराने है।और वर्षों से इनमें कोई परिवर्तन नही किया गया।

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इतना ही नही शस्त्र लाइसेंस नियमों को लेकर समय समय पर विभिन्न न्यायालयों ने भी दृष्टांत दिए है।अब विभाग समय की प्रासंगिकता और न्यायालयीन दृष्टान्तों को ध्यान में रखकर नियमों की समीक्षा कर रहा है।इस समीक्षा के अक्टूबर माह के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है।यह भी बताया जा रहा है कि रिवाल्वर या पिस्टल के नए लाइसेंस इस समीक्षा के पूरा होने के बाद ही जारी किए जाएंगे।यानी अब रिवाल्वर या पिस्टल के नए लाइसेंस 01 नवंबर से ही जारी किए जायेगे।


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