MP News: अनुकंपा नियुक्ति में नए प्रावधानों का खाका तैयार, आश्रितों को मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में शिवराज सरकार (sivraj government) अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate appointment) के प्रावधानों में बदलाव करने जा रही है। इसके लिए खाका तैयार कर लिया गया है। साथ ही इसे उच्चस्तरीय परीक्षण (High level test) के लिए भेजा जा चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे कैबिनेट (cabinet) में प्रस्तुत किया जाएगा।

बता दे कि मध्यप्रदेश में अनुकंपा के तहत मिलने वाली नौकरी में अब लाभार्थी को माता-पिता के साथ अपने आश्रित छोटे भाई बहनों का भी देखभाल करना होगा। प्रावधानों में छोटे भाई बहनों को भी साथ रखने की शर्त को शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही नए प्रावधान के तहत अब संविदा नियुक्ति में आश्रित को देरी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। नए प्रावधान के तहत आरक्षित श्रेणी (reserved category) में भी यदि पद रिक्त और कोई उम्मीदवार नहीं है तो उसे सामान्य वर्ग (general class) द्वारा भरा जा सकेगा।

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इसके साथ ही एक बड़े बदलाव के तहत अब उम्मीदवार पर कर्मचारी के निधन के 1 साल के भीतर आवेदन करने का बंधन खत्म किया जाएगा। साथ ही जब तक पद रहेगा तब तक अनुकंपा लेने वाले आश्रित इसके लिए पात्र माने जाएंगे। गौरतलब हो कि वर्तमान नियम के मुताबिक कर्मचारी के निधन के 7 साल तक उसके आश्रित नौकरी के लिए पात्रता रखते हैं। इस दिन में 1 साल के भीतर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए को आवेदन करना होता है। जिसे शिवराज सरकार खत्म करने जा रही है।

इसके अलावा कर्मचारी पत्नी के निधन के बाद कर्मचारी पति को भी अनुकंपा नियुक्ति में लाभ दिया जा रहा है। जिसके मुताबिक यदि कर्मचारी पत्नी सेवा में है और उसका निधन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पति के लिए आयु में छूट दी जाएगी। जिसे नए प्रावधानों में शामिल किया जा रहा है। बता दें कि पुराने नियम के मुताबिक कर्मचारी पति के निधन पर पत्नी को 45 वर्ष के अनुकंपा की पात्रता होती है।


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