जबलपुर, संदीप कुमार राज्य (MP) में 27 प्रतिशत ओबीसी कोटे (MP OBC Reservation) पर लगी रोक को हटाने से इनकार करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MP High court) की जबलपुर (jabalpur) में प्रधान पीठ ने गुरुवार को कहा कि कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा और अदालत सीधे 07 अक्टूबर को अंतिम फैसला सुनाएगी।
ओबीसी आरक्षण के संवंध में दायर 39 याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति मो. रफीक एवं विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए नियत थे लेकिन समय अभाव के कारण 7 अक्टूबर को आगामी सुनवाई होगी।
7 अक्टूबर तक कि लिए सुनवाई टली। 40 याचिकाओं पर अब एक साथ सुनवाई होगी। समय अभाव के चलते सुनवाई नही हो पाई। चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई होनी थी।
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- 27% आरक्षण के प्रवर्तन पर रोक से इंकार .07/10/2021 अक्टूबर को होगी अंतिम सुनवाई
- पीजी नीट, शिक्षक भर्ती को छोड़कर सभी भर्ती यो में रहेगा 27% आरक्षण ।
- मध्यप्रदेश शासन की ओर से सॉलीसिटर जनरल आफ इंडिया, महाधिवक्ता एवं नव नियुक्त विशेष अधिवक्ताओ ने रखा पक्ष
- 27% आरक्षण के समर्थित अधिवक्ताओ ने कोर्ट में आवेदन देकर स्पेशल बैंच बनाने का किया निवेदन
- 2 सितंबर को सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर / नोटिफिकेशन पर रोक से इंकार फाइनल सुनवाई दिनाँक .
- 07/10/2021को होगी अंतिम सुनवाई।