भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों 2022 में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को बिना OBC आरक्षण के 15 दिन के अंदर पंचायत चुनाव एवं नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए है।इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है।
मध्य प्रदेश निकाय-पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया यह बड़ा फैसला
सीएम शिवराज सिंह चौहान(CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्यप्रदेश सरकार रिव्यू पिटिशन लगाएगी । सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों, इसको लेकर रिव्यू पिटिशन लगाई जाएगी।
कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ट्वीट कर लिखा है कि ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को माना अधूरा अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को नहीं मिलेगा पंचायत एवं नगर पालिका में आरक्षण। प्रदेश सरकार की प्रशासनिक भूल या ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बड़ा षड्यंत्र।जल्द करेंगे हम खुलासा।
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कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर ने आगे लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की जीत प्रदेश सरकार द्वारा लगातार गैर संवैधानिक कार्यों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार कोर्ट का अहम फैसला 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करें प्रदेश सरकार ।