भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों 2022 पर बड़ी अपडेट सामने आई है।सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के चुनाव कराएं जाएंगे। वही कोर्ट ने 15 दिन के अंदर पंचायत चुनाव एवं नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए है।
मप्र पंचायत-निकाय चुनाव 2022: SC के फैसले पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान, देखें वीडियो
इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, एक तरफ शिवराज सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करने की तैयारी में है तो नहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।हालांकि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, अबतक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का कोई कमेंट सामने नहीं आया है।
जाने माने वकील, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट कर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पंचायती और नगरीय निकायो के सम्बंध में आज आ गया।यह निर्णय पूर्व निर्धारित सुप्रीम कोर्ट के नजीर आर ट्रिपल टेस्ट के मापदंड के अनुरूप है।समय रहते यदि मध्यप्रदेश सरकार निर्धारित कदम ले लेती तो ये स्थिति ओबीसी आरक्षण को लेकर नही होती।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला पंचायती ,नगरीय निकायो के सम्बंध मैं आज आ गया।यह निर्णय पूर्व निर्धारित सुप्रीम कोर्ट के नजीर आर ट्रिपल टेस्ट के मापदंड के अनुरूप है।समय रहते यदि मध्यप्रदेश सरकार निर्धारित कदम ले लेती तो ये स्थिती ओबोसी आरक्षण को लेकर नही होती।
— Vivek Tankha (@VTankha) May 10, 2022
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि शिवराज सरकार की वजह से प्रदेश की 56 प्रतिशत आबादी को भाजपा सरकार के षडयंत्र के कारण अपने वाजिब अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग से ही संबध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, यह सौदा और षणयंत्र भविष्य में आपके लिए घातक होगा ।हमें इसी बात की आशंका थी, अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर सरकार की घोर लापरवाही के कारण, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वह एजेंडा लागू हो गया है जिसमें “आरक्षण समाप्ति” की बात की गई थी।
शिवराज सरकार की वजह से प्रदेश की 56 प्रतिशत आबादी को भाजपा सरकार के षणयंत्र के कारण अपने वाजिब अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग से ही संबध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, यह सौदा और षणयंत्र भविष्य में आपके लिए घातक होगा ।#OBCReservation @ANI @IANSKhabar @PTI_News
— Arun Subhash Yadav (@MPArunYadav) May 10, 2022
कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ट्वीट कर लिखा है कि ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को माना अधूरा अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को नहीं मिलेगा पंचायत एवं नगर पालिका में आरक्षण। प्रदेश सरकार की प्रशासनिक भूल या ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बड़ा षड्यंत्र।जल्द करेंगे हम खुलासा।डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की जीत प्रदेश सरकार द्वारा लगातार गैर संवैधानिक कार्यों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार कोर्ट का अहम फैसला 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करें प्रदेश सरकार ।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की जीत प्रदेश सरकार द्वारा लगातार गैर संवैधानिक कार्यों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
कोर्ट का अहम फैसला 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करें प्रदेश सरकार ।— SYED JAFAR (@SyedZps) May 10, 2022