Tue, Dec 23, 2025

MP School: माध्यमिक शिक्षा मंडल का बड़ा फैसला, निजी स्कूलों को मिलेगा फायदा

Written by:Kashish Trivedi
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MP School: माध्यमिक शिक्षा मंडल का बड़ा फैसला, निजी स्कूलों को मिलेगा फायदा

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madya pradesh) में निजी विद्यालयों (private schools) को मान्यता की खानापूर्ति हर साल करनी पड़ती थी। जहां निर्धारित नियमों के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल (Board of Secondary Education) द्वारा निजी विद्यालय को एक शिक्षा सत्र के लिए मान्यता दी जाती थी। इसके लिए माशिमं को पूर्व में सुरक्षा निधि (Security fund) की राशि प्रदान की जाती थी। वही अब उस सुरक्षा निधि को लौटाया जाएगा।

दरअसल निजी स्कूलों को मध्य प्रदेश बोर्ड (MPBoard) से सम्बंधता के लिए 2014-15 तक माध्यमिक शिक्षा मंडल को सुरक्षा निधि की राशि उपलब्ध कराई जाती थी। जिसके बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) द्वारा निजी स्कूलों को मान्यता दिया जा रहा है। इसके लिए प्राइवेट स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग को मान्यता फिर भी गर्मी पड़ रही है।

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ऐसे में प्राइवेट स्कूलों द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल से सुरक्षा निधि की राशि वापस मांगी गई थी। जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सुरक्षा निधि की राशि को लौटाने का निर्णय लिया है। वहीं सुरक्षा निधि की राशि वापस लेने के लिए निजी स्कूलों को सुरक्षा निधि की मूल प्रति और बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति देनी होगी। इसके साथ ही निजी स्कूलों को एक आवेदन भरकर माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेजना होगा। वही माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सारे दस्तावेजों के परीक्षण के बाद सुरक्षा निधि की राशि स्कूलों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

ज्ञात हो कि 2014 15 में डीजे स्कूल को मान्यता प्राप्त करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवेदन करना होता था जहां कक्षा 10वीं तक की मान्यता के लिए 25 हजार और 12वीं की मान्यता के लिए 40 हजार की राशि सुरक्षा निधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल को उपलब्ध करानी होती थी। वही नए नियम के मुताबिक 2014-15 के बाद से माध्यमिक शिक्षा मंडल के स्थान पर निजी स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी व संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के एमपी बोर्ड से संबद्घ की मान्यता दी जाने लगी है।