भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग (Madhya Pradesh School Education Department) ने अशासकीय विद्यालयों (private schools) के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिसके संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक निजी स्कूल की मान्यता के लिए नवीनीकरण की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब स्कूल संचालक 31 मार्च 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।
दरअसल कोरोना संक्रमण में उपजे आर्थिक संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जब अशासकीय विद्यालय मान्यता नवीनीकरण का आवेदन कर सकेंगे। वही मान्यता नवीनीकरण शुल्क एकमुश्त या तीन किस्तों में जमा किया जा सकेगा।
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बता दें कि मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला की मान्यता नियम, 2017 के मुताबिक मान्यता नवीनीकरण समय अवधि को बढ़ाने के लिए मान्य किया गया है। वहीँ पूर्व में जिन निजी स्कूलों ने निर्धारित आवेदन और शुल्क जमा कर दिया किंतु उनकी मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ था ऐसे स्कूलों को पुनः शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
ज्ञात हो कि निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण को लेकर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई थी। जिसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया। वहीं निजी स्कूल को 1 साल में तीन किस्तों में नवीनीकरण की राशि जमा करने की छूट दी गई है।