नई गाइडलाइन: कल से दुकानें निर्धारित समय तक खुल सकेंगी, रात 8 बजे का बंधन ख़त्म

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| मध्य प्रदेश सरकार (MadhyaPradesh) ने अनलॉक-5 (Unlock 5) को लेकर एक बार फिर नई गाइडलाइन (Guideline) जारी की है| इसमें धार्मिक आयोजनों, दुकानें, बाजार, मॉल खुलने के समय को लेकर जानकारी दी गई है| अब अब दुकानें अपने निर्धारित समय तक खुल सकेंगी। कार्यक्रम सामान्य रूप से हो सकेंगे, लेकिन 100 से अधिक लोगों वाले कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा इस सम्बन्ध में सभी कलेक्टर को आदेश जारी किया गया है।

गाइडलाइन में कहा गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला और रावण दहन तथा धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना में इस गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति से होंगे और कोविड 19 प्रावधानों का पालन करना होगा। यह सभी गाइडलाइन 16 अक्टूबर यानी कल से प्रदेश भर में लागू हो जाएंगे।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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