अमानक जैविक खाद मामला: सहकारी समिति व निर्माता कंपनी के खिलाफ FIR

छतरपुर, संजय अवस्थी । सहकारी समिति के माध्यम से बांटी गई खाद अमानक पाए जाने के बाद कृषि विभाग ने एफआइआर दर्ज कराई है। मातगुंवा थाना में कृषि विस्तार अधिकारी कारपेंटर साडो ने उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1995 की धारा 7 और 19 के तहत सहकारी समिति मातगुंवा और दिव्य ज्योति एग्रो ट्रेड प्राइवेट लिमटेड इंदौर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सहकारी समिति पर बिना जैविक खाद के लाइसेंस के खाद किसानों को बेचने और खाद निर्माता-सप्लायर कंपनी के खिलाफ अमानक खाद बेचने पर कार्रवाई की गई है। वर्ष 2019 में रबी सीजन के लिए जिला सहकारी बैंक ने नियम के विरुद्ध अमानक जैविक खाद का सहकारी सोसायटियों के जरिए विक्रय कराया था, जिसके सैंपल फेल होने पर एफआइआर कराई गई है।

खरीफ 2019 में किसानों को बेची प्रोम खाद


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....