भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण (OBC Resrvtaion) की पूरी स्थिति बहाल करने के लिए आवेदन दिया है। गुरुवार को राज्य सरकार इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट (supreme court) से मांग करेगी। बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) नहीं होने के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को इस मामले में एप्लीकेशन फॉर रीकॉल का आवेदन दिया था। गुरुवार को राज्य सरकार इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग करेगी।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा (Narottam mishra) ने यह जानकारी दी है। इस मामले को लेकर गुरुवार में सच में हंगामा भी हुआ और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ (kamalnath) ने इस मामले में स्थिति साफ करने को कहा। कमलनाथ ने यह भी कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग तरह-तरह के आदेश जारी कर रहा है जिसे लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है और सरकार को पूरी स्थिति साफ करनी चाहिए।
इस मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट जाने का हवाला दिया लेकिन उसके बाद भी सदन में विपक्ष हंगामा करता रहा और कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस मामले में अपाक्स, पिछड़ा वर्ग विकास मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिकार संघ भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट यदि इस मामले में जल्द सुनवाई की अपील स्वीकार करता है तो राज्य सरकार अपने तर्कों के माध्यम से ओबीसी आरक्षण की वैधता को साबित करने की पूरी कोशिश करेगी। इस बीच प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी एक बयान देकर कहा है कि किसी भी स्थिति में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराए जाएंगे।