भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। OBC Reservation ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को लेकर मध्य प्रदेश (MP) की सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को छोड़कर अन्य सभी भर्तियों में 27 फीसदी आरक्षण ओबीसी को देने का निर्णय लिया है। अभी यह 14% था। महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है।
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बुधवार को ही हाईकोर्ट ने लंबित मामलों में आरक्षण की तय सीमा 14 फीसदी की बजाय 27 फीसदी करने पर लगी रोक हटाने से इंकार कर दिया था और इस मामले में राज्य सरकार द्वारा अंतरिम राहत दिए जाने को भी अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि सिर्फ उन मामलों में जो हाईकोर्ट में फिलहाल लंबित है, के अलावा अन्य सभी भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की तय समय सीमा 14 फीसदी की बजाय 27 फ़ीसदी होगी। इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग को यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वह अब अन्य सभी परीक्षाओं में, जिनकी वैकेंसी निकलेगी, ओबीसी आरक्षण की तय सीमा 14 फीसदी की बजाय 27 फीसदी कर दें।