अशोकनगर।हितेन्द्र बुधौलिया।
लॉक डाउन 4 जारी रहते हुये केंद्र शासन की एडवायजरी पर राज्य शासन की गाइड लाइन के अनुसार अशोकनगर जिले का बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जाने का आदेश जारी कर दिया गया।कुछ चिन्हित प्रतिष्ठानो को छोड़कर पूरा बाजार खोला जा सकेगा।कलेक्टर डॉ मंजू शर्मा ने नई व्यवस्था के आदेश जारी कर दिये है।
नये आदेश में जिले भर के सभी स्थानों में बाजार एवं दुकान खोले जाने को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है।राज्य शासन की गाइडलाइन के अनुसार अब आदेश में उल्लेखित व्यापारिक प्रतिष्ठानो को छोड़ कर सभी दुकाने खोली जा सकेगीं। तमाम एहतियातो के साथ रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।इस आदेश के जारी होते ही पुराने आदेश जिनमे सम बिषम आधार पर दुकानें खोलने एवं रोस्टर से सप्ताह में तीन दिन दुकानें खोले जाने बाला आदेश अप्रभावी हो गया।अब पूरा बाजार सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोला जा सकता है।