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मध्यप्रदेश के इन पांच जिलों में अनलॉक की तैयारी, जानिए नियम और शर्तें

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मध्यप्रदेश के इन पांच जिलों में अनलॉक की तैयारी, जानिए नियम और शर्तें

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमण (Covid-19) की चेन को तोड़ने के लिए उठाए गए कदमों के परिणाम संक्रमण दर में कमी के रूप में सामने आने लगे हैं। नौ जिलों में संक्रमण की दर पांच फीसद या उससे कम हो गई है। इसे देखते हुए गृह विभाग ने कोरोना कर्फ्यू हटाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। प्रदेश के कम संक्रमण वाले जिले झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड की आपदा प्रबंधन समितियों ने कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में छूट दिए जाने को लेकर 24 मई से 31 मई तक नए आदेश जारी किए हैं।

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प्रदेश के पांच जिलों झाबुआ, अलिराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड में 24 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन जिलों में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में हैं, जिसके चलते प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू में ढील देने का निर्णय लिया है। जिसको लेकर सभी पांचों जिलों में नए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

इन सेवाओं को मिली छूट

  • सभी शासकीय कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारी और 25 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे।
  • दवाई की दुकान, फल एवं सब्जी की दुकान, दूध डेयरी, आटा चक्की, पशुओं के खाद्य पदार्थ की दुकान, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स एवं खेती किसानी से संबंधित सभी दुकाने पूरे दिन के लिए खोली जा सकती हैं।
  • कॉलोनी और मोहल्लों की दुकानें पूरे दिन के लिए खोली जा सकती हैं।
  • ऑनलाइन आर्डर लेकर होम डिलीवरी देने वाली सभी सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई दुकाने प्रतिबंध से मुक्त होगी।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजार पर नियंत्रण एवं शर्तें लागू रहेंगे।
  • मजदूरों के ठिकाने और बाजार पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है।
  • निर्माण कार्य की गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत संचालित की जा सकती है।

 

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Prashant Chourdia
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