Rahul Gandhi Defamation Case: ‘मोदी’ सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, जानें अपडेट

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Modi Surname Defamation Case

Rahul Gandhi Defamation Case : मोदी सरनेम अब राहुल गांधी पर भारी पड़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी माना गया है। इसके साथ ही सूरत सेशन कोर्ट द्वारा उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि सूरत सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के तुरंत बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत मिल गई है। इसके साथ ही राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने के लिए भी वक्त दिया गया है।

Live Update : 

संसद सदस्‍यता पर लटकी तलवार

मोदी सरनेम के मामले में सूरत कोर्ट से फैसला आने के बाद अब राहुल गांधी की संसद सदस्‍यता पर तलवार लटकी हुई है। क्योंकि अपराधिक केस में उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती हैं। ऐसा प्रावधान RPA Act में है।

राहुल गांधी ने ट्विट शेयर कर लिखा 

सूरत कोर्ट का फैसले आने के बाद राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा 

सूरत कोर्ट के फैसले पर प्रियंका गांधी वाड्रा एक ट्विट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिये हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है।

Rahul Gandhi Defamation Case : 2019 का है मामला 

दरअसल, राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है। सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी के इस बयान को आपत्तिजनक मानते हुए दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया है और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है।

हालांकि बेल मिलने के कारण राहुल गांधी को जेल नहीं होगी और वह जमानत पर बाहर रहेंगे। इस दौरान वह ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। साथ ही परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी भी कोर्ट में मौजूद थे। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी उनके साथ मौजूद थे। राहुल गांधी आज ही सुबह दिल्ली से सूरत पहुंचे थे।

जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी के खिलाफ पहले IPC की धारा 499, 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। ऐसे में इस मामले को लेकर आज राहुल गांधी तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए।

मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत


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Ayushi Jain

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