भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। अगर आप राशन कार्डधारक (ration card holder) हैं और आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (national food security law) के तहत राशन मिल रहा है तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल भारत में 81 करोड़ लोग सब्सिडी (subsidy) पर राशन लेते हैं। दरअसल कई बार डीलर (dealer) द्वारा राशन कार्ड (Ration Card) धारकों को कम अनाज दिए जाते हैं या फिर अनाज देने में आनाकानी करते हैं। ऐसे डीलरों को लेकर भारत सरकार सचेत हो गई है।
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अगर आपका डीलर (dealer) आपको कोटे से कम अनाज देता है या हर महीने आपको अनाज उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इसकी शिकायत आप संबंधित अधिकारी से कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आपकी शिकायत की आरोप सही पाए जाते हैं तो डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य के शिकायत नंबर जारी किए गए है।
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दरअसल केंद्र सरकार द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल (National Food Security Portal) पर शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री (toll free) नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबर पर कॉल कर आवश्यक जानकारी देते हुए डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मध्य प्रदेश के राशन डीलरों शिकायत करने के लिए आप 181 या 1967 पर कॉल कर सकते हैं।
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बता दें कि राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कानून के तहत राशन कार्डधारकों को केंद्र सरकार द्वारा बहुत कम रेट पर अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं। जहां कार्डधारकों को सरकार 3 रूपए प्रति किलो चावल और 2 रूपए प्रति किलो गेहूं प्राप्त करते है। भारत के 80 करोड़ लोग राशन का फायदा उठा रहे हैं।