भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश उपचुनाव (MP By-election) की 28 सीटों पर वोटिंग (Voting) से पहले कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Former Chief Minister Kamal Nath) को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग के स्टार प्रचारक (Star Campaigner)वाले आदेश पर रोक लगा दी है। इसकी जानकारी राज्यसभा सांसद (Rajya Sabha MP) और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा (Vivek Tankha) ने ट्वीट कर दी है।
दरअसल, बीते दिनों चुनाव आयोग (Election Commission) ने डबरा (Dabra Assembly) से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी (Imrati Devi) को ‘आइटम’ (Item) कहने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamalnath) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टार प्रचारक (Star Campaigner) का दर्जा छीन लिया था और कहा था कि अब यदि कमलनाथ (Kamal Nath) कोई चुनाव (Election) प्रचार करते हैं तो इसका पूरा खर्च निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा। जिसके बाद कांग्रेस (Congress) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, हालांकि कमलनाथ ने EC की रोक के बावजूद विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था। उन्होंने साफ कहा था कि प्रचार (Election Campaign) पर रोक नही है।
कमलनाथ की याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। किसी व्यक्ति को स्टार प्रचारक के रूप में नामित करना पार्टी का अधिकार है और चुनाव आयोग पार्टी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चुनाव आयोग का निर्णय अभिव्यक्ति और आवागमन के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। चुनाव आयोग नोटिस (Notice) देने के बाद फैसला कर सकता है, लेकिन यहां कमलनाथ को कोई नोटिस नहीं दिया गया, उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके बाद याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)में आज चीफ जस्टिस एसए बोबडे (Chief Justice SA Bobde), जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने सुनवाई की और आयोग के फैसले पर रोक लगा दी।
Supreme Court stays ECI s order delisting Mr Kamal Nath as a party star campaigner. @ECISVEEP @OfficeOfKNath @INCIndia @INCMP
— Vivek Tankha (@VTankha) November 2, 2020