विदिशा डेस्क रिपोर्ट। विदिशा जिले के सिरोंज थाने में सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Credit cooperative society) के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 19 आवेदकों के द्वारा कराई गई FIR में लगभग 92लाख रुपए वापस न लौटाने का आरोप है।
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विदिशा के सिरोंज थाने में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के शाखा प्रबंधक संजीत गिरी, जोनल मैनेजर और रीजनल मैनेजर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 ,406 मध्यप्रदेश निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा चार और मध्य प्रदेश निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। FR में 19 लोगों ने आवेदन दिए थे और उनका आरोप है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया की सिरोंज शाखा में निवेशकों के द्वारा अपनी बैंक की स्कीमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए राशि जमा कराई गई थी जो FD पूर्ण होने के बाद भी निवेशकों को नहीं लौटाई गई है। अधिकारियों से बार-बार कहने के बाद भी वे हर बार रटा रटाया उत्तर देते हैं कि संस्था पर जब पैसा आएगा, तब वापस किया जाएगा।