भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में कोरोना (corona) की दूसरी लहर खतरनाक हो गई है लगातार बड़ी संख्या में मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव (report positive) आ रही है। जिसके बाद अब शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस दौरान प्रदेश के सभी नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, लेबोरेटरी में मरीजों के लिए इलाज की दरें तय कर दी गई है। वही कोरोना संक्रमण की जांच के लिए भी निजी अस्पतालों नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर को दरें लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के मुताबिक किसी भी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर में मरीजों के इलाज की नई दरें तय की गई है। कोरोना सहित निमोनिया के जांच के लिए विभिन्न जांच की दरें लागू कर दी गई है। वहीं निजी अस्पताल नर्सिंग होम द्वारा दरों से ज्यादा राशि लेने पर अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों पर भी धारा 51 के आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत करवाई होगी।
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इस दौरान मरीजों से अतिरिक्त राशि लिए जाने पर दोषी पाए जाने के बाद अधिकारी कर्मचारियों को 1 साल सश्रम कारावास के साथ जुर्माना तथा मरीजों के साथ कुछ अनहोनी हो जाने पर 2 साल कारावास सहित जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इस मामले में राज्य शासन की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं राज्य शासन की तरफ से जारी किए गए दरें 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगी। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आदेश जारी करते हुए टेस्ट की राशि तय की गई है। वही अधिकारियों को इस आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।