भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में शिवराज सरकार )shivraj government) जल्द लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। दरअसल राज्य सरकार 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी के वेतन वृद्धि (pay raise) पर लगी रोक को हटाने जा रही है। वही माना जा रहा है कि 1 जुलाई से अधिकारी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इस मामले में वित्त विभाग (finance department) ने मसौदा तैयार कर लिया है। जिसे मुख्यमंत्री सचिवालय (Chief Minister’s Secretariat) भेज दिया गया है।
दरअसल इस मसौदे पर मुहर लगते ही आदेश जारी किए जाएंगे। बता दे प्रदेश के 6 लाख सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि से करीबन 1200 रुपए से 3000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। ज्ञात हो कि 30 जून को रिटायर (retire) होने वाले अफसरों कर्मचारियों को 1 जुलाई से लगने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं प्रदेश में 1400 ऐसे कर्मचारी हैं, जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं।
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इससे पहले कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (dearness allowance) और वार्षिक वेतन वृद्धि को आगामी आदेश तक रोक दिया गया था। हालांकि छठे वेतनमान लागू होने पर कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई तय कर दी गई थी। वहीं वर्ष 2020-21 की वेतन वृद्धि पर शिवराज सरकार को करीबन 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार सहन करना होगा। इसके साथ ही शिवराज सरकार को यह भी फैसला लेना होगा कि इंक्रीमेंट पर रोक हटने के बाद कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का भुगतान नकद किया जाएगा या राशि उनके GPF खाते में डाली जाए।
वित्त विभाग द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि के फंसे एक पेज को भी सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल 1 जुलाई से कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख तय करने के बाद जून के महीने में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय उन्हें इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल पाता है। जिसको लेकर 2019 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में फैसला लिया जा चुका है। इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस कर्मचारी ने साल के 365 दिन नौकरी की है, उसे 1 जुलाई को वेतन पाने का अधिकार है। इस मामले में अब तक राज्य शासन की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। वही इस मामले में जल्दी फैसला लिए जा सकते हैं।