नगरीय निकाय चुनाव : पार्षदों को देना पड़ेगा खर्च का हिसाब, राज्य निर्वाचन आयोग ने तय की सीमा

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। आगामी दिनों में मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय 2020 का चुनाव (MP Urban body election 2020) होना है। जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission) ने तैयारी पूरी कर ली है, साथ ही एक नई घोषणाएं की है। जिसके अनुसार अब पार्षदों (Councilors) को भी अपने खर्च का पूरा ब्यौरा निर्वाचन आयोग को देना होगा। क्योंकि आगामी दिनों में पार्षदों की खर्च की सीमा तय (Councilors spend limit fixed) होने वाली है। जिससे चुनाव में बेहिसाब होने वाले खर्च पर लगाम लगेगी। इस संबंध की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग (MP State election commission) ने परिपत्र जारी कर बताया है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया अहम फैसला


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Gaurav Sharma

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पत्रकारिता पेशा नहीं ज़िम्मेदारी है और जब बात ज़िम्मेदारी की होती है तब ईमानदारी और जवाबदारी से दूरी बनाना असंभव हो जाता है। एक पत्रकार की जवाबदारी समाज के लिए उतनी ही आवश्यक होती है जितनी परिवार के लिए क्यूंकि समाज का हर वर्ग हर शख्स पत्रकार पर आंख बंद कर उस तरह ही भरोसा करता है जितना एक परिवार का सदस्य करता है। पत्रकारिता मनुष्य को समाज के हर परिवेश हर घटनाक्रम से अवगत कराती है, यह इतनी व्यापक है कि जीवन का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं है। यह समाज की विकृतियों का पर्दाफाश कर उन्हे नष्ट करने में हर वर्ग की मदद करती है। इसलिए पं. कमलापति त्रिपाठी ने लिखा है कि," ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और साहित्य, कला और कारीगरी, राजनीति और अर्थनीति, समाजशास्त्र और इतिहास, संघर्ष तथा क्रांति, उत्थान और पतन, निर्माण और विनाश, प्रगति और दुर्गति के छोटे-बड़े प्रवाहों को प्रतिबिंबित करने में पत्रकारिता के समान दूसरा कौन सफल हो सकता है।