संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में बड़ा निर्णय लिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट को खोला नहीं जाएगा। इसके साथ ही 8 जनवरी तक इस केस में कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शांति जरूरी है इसीलिए सर्वे रिपोर्ट को खोला नहीं जा सकता।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि निचली अदालतें सर्वे के आधार पर अब आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यथास्थिति को कायम रखा जाए। इसके साथ ही सर्वे रिपोर्ट को सील बंद करके ही रखा जाए।
मस्जिद के वकील शकील अहमद ने कोर्ट से मामले के सभी डॉक्यूमेंट मांगे
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक शाही ईदगाह कमेटी हाई कोर्ट नहीं पहुंच जाती, तब तक इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बता दें कि 24 नवंबर रविवार को सर्वे के दौरान इलाके में हिंसा देखने को मिली थी। जिसके चलते मामला ज्यादा बिगड़ गया था। वहीं जामा मस्जिद के वकील शकील अहमद द्वारा कोर्ट से इस मामले से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं।
हाई कोर्ट के अगले निर्देश का इंतजार
वहीं विष्णु शंकर जैन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले शांति और सद्भाव बरकरार रखने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा है कि वह इस मामले में हाई कोर्ट को चुनौती दे सकते हैं। दरअसल विष्णु शंकर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिद कमेटी आने वाले तीन दिन के अंदर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करती है तो मामला हाईकोर्ट में लिस्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हाई कोर्ट के अगले निर्देश का इंतजार किया जाएगा। जब तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई नहीं होगी।