भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।आधार (Aadhar) से पैन नंबर (PAN Number) लिंक करने वालों के लिए राहत भरी खबर है।केन्द्र सरकार ने लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च से बढाकर 30 जून 2021 कर दिया है। जो आज बुधवार तक आधार को पैन से लिंक कराने से चूक गए है वे आराम से 30 जून तक करवा सकते है। केंद्र सरकार ने यह फैसला COVID-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर लिया है।
दरअसल मोदी सरकार ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पारित कर दिया है, जिसमें एक नया संशोधन किया गया है संशोधन संख्या 234H के मुताबिक पैन कार्ड के आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर आईटीआर फाइल करने पर पेनल्टी लगाई जाएगी। आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की आज 31 मार्च 2021 आखिरी तारीख थी, वेबसाइट के क्रैश होने के चलते कई लोग इससे चूक गए। ऐसे में मोदी सरकार ने बड़ी राहत देते हुए आखिरी तारीख को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।
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बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार कई बार आधार से पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा चुकी है। केंद्र सरकार ने सभी वित्तीय लेनदेन में पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। म्यूचुअल फंड से लेकर शेयर मार्केट में भी पैन कार्ड को आवश्यक कर दिया गया। इसके अलावा 50,000 से अधिक तक के लेन-देन में बैंक में भी पैन कार्ड अनिवार्य है।
ऐसे चेक करें स्टेटस
- www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- लेफ्ट साइड (बायीं ओर) में क्विक लिंक्स में ‘लिंक आधार’ (Link Aadhaar) पर क्लिक करें।
- अब एक नया पेज खुलेगा। इसमें सबसे ऊपर PAN-आधार लिंकिंग का स्टेटस जानने के लिए ‘क्लिक हीयर’ लिखा आएगा। यह एक हाइपरलिंक है।
- हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर आप एक अन्य नए पेज पर पहुंच जाएंगे।
- यहां अपना PAN और आधार नंबर डालकर ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने लिंकिंग का स्टेटस आ जाएगा।
Central Government extends the last date for linking of Aadhaar number with PAN from 31st March, 2021 to 30th June, 2021, in view of the difficulties arising out of the COVID-19 pandemic.(1/2)@nsitharamanoffc@Anurag_Office@FinMinIndia
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 31, 2021
Date for issue of notice under section 148 of Income-tax Act,1961, passing of consequential order for direction issued by the Dispute Resolution Panel (DRP) & processing of equalisation levy statements also extended to 30th April, 2021.(2/2)
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 31, 2021