नगरीय निकाय चुनाव : शिवराज सरकार ने किया इस नियम में बदलाव, जल्द होंगे चुनाव

निकाय चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya pradesh) में नगरीय निकाय चुनाव (Urban body elections) त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Three tier panchayat elections) की तैयारियां शुरू की जा चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission) द्वारा लगातार इस मामले में नए नियम और प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जनवरी में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न करवाया जा सकता है। वहीं कोरोना को देखते हुए नगरीय निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले नगर निगम, नगर पालिका में पार्षद पद के उम्मीदवारों को शिवराज सरकार (Shivraj government) ने बड़ा झटका दिया है।

दरअसल सरकार ने नगर निगम और नगर पालिका में पार्षद पद का चुनाव लडना महंगा कर दिया है। अब इसके लिए पार्षद पद के उम्मीदवारों को अधिक जमानत राशि जमा करनी होगी। इस मामले में राज्य सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर मध्य प्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 में बदलाव किया है। हालांकि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के साथ महिला प्रत्याशियों को जमानत राशि कुल राशि का आधा हिस्सा ही देना होगा। इतना ही नहीं इसके साथ नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद के लिए एक और नियम में बदलाव किए गए हैं। जिसके मुताबिक एक नया प्रावधान मतपत्र को भी लेकर लागू किया गया।


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Kashish Trivedi

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