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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

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 शेख रईस | बुरहानपुर। 

बुरहानपुर अति. जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक रामलाल रन्‍धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में विशेष सत्र न्‍यायालय श्री राजेश नंदेश्‍वर विशेष न्‍यायाधीश (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) बुरहानपुर द्वारा आरोपी सुरेश उर्फ गोलू पिता रामनाथ कोरकू उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम रहमानपुरा, जिला बुरहानपुर को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 24000 रूपये का अर्थदण्ड के जुर्माने से दंडित किया गया।  

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