अब घर के किराए पर भी देना होगा 18% का जीएसटी, ये है नए नियम

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 18 जुलाई से लागू हुए नए जीएसटी नियमों के अनुसार, जीएसटी के तहत पंजीकृत किरायेदार को संपत्ति किराए पर लेने के लिए 18% वस्तु और सेवा कर (GST) का भुगतान करना आवश्यक है। भुगतान किए गए किराए पर 18 प्रतिशत टैक्स केवल जीएसटी के तहत पंजीकृत किरायेदार पर लागू होगा, यानी ऐसे जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति जो व्यवसाय या नौकरी से जुड़े हैं। अब उन्हें मालिक को भुगतान किए गए किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।

पहले क्या था प्रावधान


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Manuj Bhardwaj