Bank License Cancelled: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बनारस के बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही व्यवसाय को बंद करने का आदेश भी जारी किया गया है। इस बैंक जिन भी ग्राहकों को खाता अब वे सेविंग अकाउंट में पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं एक सीमा तक जमा राशि को निकाल पाएंगे। दरअसल, आरबीआई ने 3 जुलाई को जारी एक आदेश के तहत बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बात की जानकारी केन्द्रीय बैंक गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियां के रजिस्ट्रार से अनुरोध किया है कि वे बैंक को बंद करके और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
आरबीआई ने क्यों उठाया यह कदम?
ग्राहक निकाल पाएंगे इतनी राशि
बैंक के लाइसेंस रद्द होने से ग्राहकों पर भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से 5 लाख रपये मौद्रिक की सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दवा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।