बैंक लॉकर का इस्तेमाल लाखों ग्राहक करते हैं। यह जरूरी दस्तावेजों, गहने और अन्य महंगी चीजों को सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान करता है। एसबीआई, बीओआई, एचडीएफसी समेत देश के कई बैंक यह सेवा ऑफर करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अब तक कई कदम उठा चुका है। बैंक लॉकर के लिए नया संशोधित रेन्टल एग्रीमेंट भी इस लिस्ट में शामिल है।
सभी बैंक लॉकर धारकों के लिए नया एग्रीमेंट साइन करना आरबीआई ने काफी पहले ही अनिवार्य कर दिया है। अब पुराना एग्रीमेंट वैध नहीं माना जाएगा। सही समय पर यह काम पूरा न करने पर ग्राहक एक्सेस भी खो सकते हैं। बैंक लॉकर सील भी हो सकता है। यदि आपने अब तक यह काम नहीं किया है तो फौरन बैंक से संपर्क करें।
बैंकों ने आरबीआई से की ये माँग (Bank Locker Rules)
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बैंकों ने रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से नए एग्रीमेंट को साइन करने की डेडलाइन को आगे बढ़कर दिसंबर 2025 करने की मांग की है। उनका कहना है कि बैंक लॉकर धारकों को कम से कम 4 महीने का एक्स्ट्रा समय मिलना चाहिए। हालांकि आरबीआई अब तक दो बार इस काम के लिए डेडलाइन बढ़ा चुका है। सबसे पहले 1 जनवरी 2023 तक नया एग्रीमेंट साइन करने निर्देश दिया था, लेकिन बाद भी कई ग्राहक यह काम पूरा नहीं कर पाए। जिसे देखते हुए अंतिम तिथि दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद डेडलाइन बढ़कर मार्च 2024 तक कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद 10-20% ग्राहक एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर पाए हैं। अब बैंक ऐसे ग्राहकों के खिलाफ सख्ती दिखने पर विचार कर रहे। केन्द्रीय बैंक फाइनल नोटिस भेजने और लॉकर सील करने की माँग भी की है। संभावना है कि आरबीआई इससे संबंधित नए दिशा-निर्देश जारी करेगा।
क्यों जरूरी है नया एग्रीमेंट?
नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट के मुताबिक यदि बैंक लॉकर में रखी चीजों को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं तो ऐसी स्थिति में ग्राहक को संबंधित बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होता है। किसी कारण यदि समाग्री नष्ट होती है, इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी। खास बात यह है कि इसे साइन करने के लिए ग्राहकों को किसी प्रकार के दस्तावेज जमा नहीं करने की जरूरत भी नहीं पड़ती।





