मनी ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी अपडेट! RTGS-NEFT में देरी होने पर बैंकों को देना होगा जुर्माना, यहाँ जानें RBI के नियम

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। एनईएफटी और आरटीजीएस (RTGS-NEFT) मनी ट्रांसफर करने के लिए सबसे आसान और सुविधाजनक तरीकों में से एक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इन प्रोसेस को लेकर भी कई नियम बना रखें। देश में कई लोग पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए इन्ही तरीकों का इस्तेमाल करती है। लेकिन सभी इसके जरिए पैसे ट्रांसफ़र के दौरान भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और देर भी हो जाती है। हालांकि आजकल ऑनलाइन लेन-देन का समय आ गया है।

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ग्राहक पैसे ट्रांसफर करने लिए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के लिए IMPS प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। RTGS और NEFT के प्रोसेस में पैसा अटकने पर आरबीआई बैंकों को एक निर्धारित समय सीमा के अंदर सेटलमेंट करना पड़ता है। लेकिन यदि ऐसा ना हो तो बैंकों पर आरबीआई जुर्माना लगाता है। आइए जानें RTGS और NEFT से जुड़े नियमों के बारे में।


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Manisha Kumari Pandey

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