RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। केन्द्रीय बैंक ने अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड, त्रिवेंद्रम (केरल) का लाइसेन्स रद्द कर दिया है। वहीं चार बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में भारी जुर्माना भी ठोका है। बता दें कि अक्सर आरबीआई ग्राहकों के सुरक्षा और नियमों का ख्याल करते हुए बैंकों के खामियों के आधार पर एक्शन लेता रहता है।
बैंक का लाइसेन्स रद्द, आरबीआई द्वारा नोटिस जारी
अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड को 19 दिसंबर 1987 में लाइसेन्स प्रदान किया गया था, जिसे आरबीआई ने कैंसल कर दिया है। केन्द्रीय बैंक ने यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धार 56 और पठित धारा 36ए (2) के तहत की है। बैंक को अब बैंकिंग कारोबार बंद करने का नोटिस जारी किया है। हालांकि बैंक अभी भी नॉन-बैंकिंग संस्थान के रूप में काम कर सकता है। गैर-सदस्यों द्वारा तत्काल प्रभाव से जमा पर रोक है। इसके बाद भी रिजर्व बैंक के मांग पर इस बैंक को अपने गैर-सदस्यों की अवैतनिक और अनकलेम्ड राशि चुकाना होगा।

इन बैंकों पर लगा जुर्माना
आरबीआई ने श्री वारना सहकारी बैंक लिमिटेड (कोल्हापुर, महाराष्ट्र) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना “जमा खातों के रखखाव-प्राथमिक सहकारी बैंक” से जुड़े निर्देशों का अनुपालन करने में विफल होने पर लगाया है। वहीं लोन और एडवांस से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर एचसीबीएल सहकारी बैंक लिमिटेड (लखनऊ, यूपी) पर 11 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। द स्टेट ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मुंबई, महाराष्ट्र) पर “जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014” से जुड़े निर्देशों का पालन न करने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। द सिटीजंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (जम्मू) पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई का असर बैंक और ग्राहकों के बीच हो रहे लेनदेन पर नहीं पड़ेगा।