DA Hike: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों के वेतन में भी एकमुश्त बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया है। साथ ही पेंशनभोगियों के महंगाई राहत भत्ता को बढ़ा दिया है। बता दें कि विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के हित में इन बातों की घोषणा भी की थी, जिसे उन्होनें ने पूरा किया।
संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ा
राज्य सरकार ने विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दिया है। अब वेतन मेट्रिक 01 से 16 लेवल तक के कर्मचारियों के लिए मासिक एकमुश्त संविदा वेतन 14, 000 रुपये से लेकर 1,19,715 रुपये तक एकमुश्त वेतन निर्धारित किया गया है। यह वेतन वृद्धि 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी।
महंगाई भत्ता में वृद्धि
शासन ने सातवें वेतनमान के अनुसार प्रदान किए जा रहे 38% महंगाई भत्ता में 4% वृद्धि कर 42% कर दिया है। वहीं 6वां वेतनमान में 9% की वृद्धि करते हुए 221% किया गया है। नई दरें 1 जुलाई से प्रभावशाली है।
सी-श्रेणी क्षेत्रों के लिए 6% गृह भाड़ा
सी श्रेणी के शहरों के लिए गृह भाड़ा भत्ता में वृद्धि किया गया है। बिलासपुर, कोरबा, जगदलपुर, राजनांदगाँव, अंबिकापुर, धमतरी, दल्लीराजहरा, रायगढ़ चिरामरी, जांजगीर और भाटापारा के लिए 6% गृह भाड़ा निर्धारित किया गया है। वहीं दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालय के लिए गृह भाड़ा 27% और अन्य क्षेत्रों के 6% है।
पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की नई दरें
पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की नई दरें लागू की गई है। पेंशनरों को 7वें वेतनमान के अनुसार अब 38% और 6वें वेतनमान के अनुसार 212% महंगाई राहत भत्ता देने की घोषणा सरकार ने कर दी है। दरें 1 जुलाई से प्रभावी है।