पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदले नियम, देश के किसी भी बैंक से निकाल पाएंगे पेंशन का पैसा, 1 जनवरी से होगा लागू 

केंद्र सरकार ने ईपीएफओ पेंशनधारकों के लिए केन्द्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी दे रही। पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक या शाखा से पेंशन से पैसे निकाल पाएंगे।

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EPFO Pension New Rules: पेंशनभोगियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के दायरे में आने वाले पेंशनधारकों के लिए नए नियम लाने की तैयारी में है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। केन्द्रीय एवं श्रम रजगार मंत्री तथा ईपीएफ के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष ने पेंशन स्कीम 1995 के लिए केन्द्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) को मंजूरी दे दी है।

बुधवार को सीपीपीएस को लेकर मनसुख मंडावीया ने कहा कि, “सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकरण में एक महत्वपूर्ण फैसला है। यह पेंशनभोगियों के सामने लंबे समय से आ रही चुनौतियों का समाधान कर सकती है। साथ ही यह प्रणाली एक निर्बाध और कुशल संवितरण तंत्र को भी सुनिश्चित करती है। इसके जरिए पेंशनर्स देश में कहीं भी किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं।

75 लाख से अधिक पेंशनधारकों को होगा फायदा (Centralized Pension Payment System) 

राष्ट्रीय स्तर पर सीपीपीएस को स्थापित करना ईपीएफओ में काफी बड़ा बदलाव है। प्रणाली के तहत करीब 78 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। मंडावीया ने कहा कि, “ईपीएसओ को अपने सदस्यों और पेंशनधारकों की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक सक्षम संगठन में बदलने के लिए चल रहे सरकार के प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण कदम है।” 1 जनवरी 2025 को सरकार इसकी शुरुआत प्रौद्योगिकी आधुनिकरण परियोजना केन्द्रीकरीत आईटी युक्त प्रणाली (CITES 2.0) के रूप में लागू होगी।

मिलेगा इन सुविधाओं का भी लाभ (Benefits for CPPS)

केन्द्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के तहत पेंशनधारकों को कई सुविधाओं का लाभ होगा। वर्तमान में ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय को सिर्फ 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग संजाऊतए करने पड़ते थे। लेकिन नया सिस्टम लागू होने के बाद पेंशन शुरू होते समय सत्यापन के लिए बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही पेमेंट जारी होने पर तुरंत जमा भी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं केन्द्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे उन पेंशनधारकों को सबसे अधिक फायदा होगा जो रिटायरमेंट के बाद अपने होमटाउन चले जाते हैं।


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Manisha Kumari Pandey

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