31 March 2022 Deadline: 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम, वरना होगा बड़ा नुकसान!

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।March 31 Deadline:अप्रैल का महीना शुरू होने में बस एक हफ्ता बाकी है, इसके पहले आम आदमी के लिए काम की खबर है। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 (financial year) खत्म होने जा रहा है, ऐसे में आधार, ईकेवायसी, आईटी रिटर्न समेत कई जरूरी काम हैं, जिन्हें जल्द निपटा लें, वरना आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।ऐसा नहीं करने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है और आयकर विभाग के अधिकारी चाहे तो कार्रवाई भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आपको 31 मार्च से पहले कौन-कौन से काम कर लेने चाहिए ताकि परेशानी से बचा जा सके।

आधार को पेन कार्ड से लिंक

अगर आपने अभी तक आधार (aadhaar) को पैन (PAN) से लिंक नहीं किया है तो जल्द कर लें, इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। ऐसा ना करने पर आपका पैन कार्ड एक्टिव नहीं रहेगा यानि नंबर अमान्य हो जाएगा। आप कोई भी फाइनेंशियल कामों को नहीं कर पाएंगे।आप ई-फाइलिंग वेबसाइट या यूआईडीपीएन को 567678 या 56161 पर भेज कर आप दोनों को लिंक कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और यूटीआईआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों के जरिये भी ऑफलाइन लिंक करा सकते हैं।

2 टैक्स बचाने के लिए करें निवेश

वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर में छूट पाना चाहते है तो आपको 31 मार्च 2022 तक निवेश करना होगा। यानी टैक्स सेविंग विकल्पों पर निवेश करना होगा।अगर टैक्स सेविंग के लिए आपने पूरा निवेश नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले कर सकते हैं।

रिवाइज्ड आईटीआर

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (Revised ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया था। अगर आप 31 मार्च 2022 तक रिवाइज्ड आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 234एफ के तहत पेनाल्टी देनी पड़ेगी देरी से आयकर रिटर्न भरने पर 5,000 रुपये पेल्टी लगेगी। जिन टैक्सपेयर्स की आय 5 लाख से कम है उन्हें केवल 1000 रुपये पेनल्टी भरना होगा।31 मार्च 2022 तक ITR नहीं भरने पर आयकर विभाग बकाये टैक्स के 50 फीसदी के बराबर तक पेनल्टी भी लगा सकता है। इसके अलावा आपको जेल भी हो सकती है, सरकार के पास आपके खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है।

पीएम किसान खाते की केवाईसी

अगर आपने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं कराया है, तो 31 मार्च से पहले करा लें, वरना आपकी 11वीं किस्त अटक सकती है। पहले बैंक खाता KYC अपडेट कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 थी लेकिन सरकार ने तारीख आगे बढ़ा दी।आरबीआई ने केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च 2022 कर रखी है। 31 मार्च तक बैंक खाते यानी सेविंग अकाउंट की केवाईसी करा लीजिए।केवाईसी के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराना होगा। इसके साथ ही हालिया फोटोग्राफ और अन्य जानकारी मांगी देनी होगी।

एडवांस टैक्स पे

इनकम टैक्स की धारा 208 के तहत 10000 रुपये से ज्यादा की टैक्स देनदारी वाले आयकर दाता एडवांस टैक्स दे सकते हैं।इसे 4 किश्तों में भी दे सकते है। इससे पहले 15 मार्च 2022 तक एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख थी जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है।आप PPF, NSC, बीमा पॉलिसी, यूलिप, ELASS, टैक्स सेविंग बैंक डिपॉजिट में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं। वर्तमान में 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए सीमा 25,000 रुपये और सीनियर सिटीजन्स के लिए यह 50,000 रुपये है, इनमें से किसी भी स्कीम के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम सेक्शन 80डी के तहत टैक्स छूट हासिल होगा।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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