EPFO New Rule: कर्मचारियों के बड़ी खबर, प्रोविडेंट फंड के नियम बदले, UAN एक्टिव करने के लिए आधार ओटपी से सत्यापन जरूरी

केंद्र सरकार ने ईपीएफओ को यूएएन एक्टिव करने के लिए आधार आधारित सत्यापन करने का निर्देश दिया है। यूएएन एक्टिव किए बिना प्रोविडेंट फंड अकाउंट से जुड़े कई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

Manisha Kumari Pandey
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EPFO New Rules: कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव करने के लिए आधार-आधारित ओटीपी सत्यापन करने का निर्देश जारी किया है। सरकार ने यह कदम कर्मचारियों और नियोकत्ताओं को रोजगार लिंक्ड इन्सेंटिव योजना के लाभान्वित करने के लिए उठाया है।

बता दें कि ईपीएफओ ने 1 अक्टूबर 2024 को यूएएन लॉन्च किया था। इसके तहत प्रत्येक सदस्य को 12 अंकों वाली एक एकल स्थायी यूएएन अलॉट किया जाता, जिसका इस्तेमाल उसके सेवा जीवनकाल के लाभ प्राप्त करने के लिए होता है।

यूएएन एक्टिव किए बिना नहीं मिलेगा इन सेवाओं का लाभ (EPFO UAN)

यूएएन के जरिए कर्मचारियों को ईपीएफओ की व्यापक ऑनलाइन सेवाओं का लाभ मिलता है। जिससे पीएफ पसबूक देखना और इसे डाउनलोड करना आसान हो जाता है। एडवांस और ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। क्लेम की रियल-टाइम स्टेटस ट्रैकिंग जैसी सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा 24/7 घट बैठे कई सेवाओं का लाभ मिलता है। यूएएन एक्टिव न होने पर सब्स्क्राइबर्स ऑनलाइन सेवाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। आइल अलावा

30 नवंबर तक ये काम पूरा करना जरूरी (Aadhaar Based OTP Verification)

पहले चरण में नियोकत्ताओं को अपने कर्मचारियों के यूएएन को 30 नवंबर 2024 तक आधार बेस्ड ओटीपी से सत्यापित करके एक्टिव करना होगा। यह नियम सिर्फ नए नहीं बल्कि मौजूदा कर्मचारियों पर भी लागू होगा। वहीं दूसरे चरण में यूएएन सक्रिय करने में फेस-रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी करना होगा।


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