कैसे करें Advance Tax का कैलकुलेशन, जानिए यहां पूरी डिटेल्स
एडवांस टैक्स का एक प्रकार का इनकम टैक्स होता है। इसमें करदाता की ओर से साल में होनी वाली संभावित आय पर लगने वाले टैक्स को एडवांस में ही सरकार के पास जमा करा दिया जाता है।
Advance Tax : एडवांस टैक्स एक प्रकार का इनकम टैक्स होता है। इसमें करदाता की ओर से साल में होनी वाली संभावित आय पर लगने वाले टैक्स को एडवांस में ही सरकार के पास जमा करा दिया जाता है। इसकी खास बात यह है कि सामान्य इनकम टैक्स की तरह इसका भुगतान एक मुक्त नहीं, बल्कि किस्तों में किया जाता है।
किन लोगों को भरना होता है एडवांस टैक्स?
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अगर किसी भी व्यक्ति की टैक्स देनदारी 10,000 रुपये अधिक है, तो इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक, उसे एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। एडवांस टैक्स का नियम वेतनभोगी, फ्रीलांसर, व्यापारियों और अन्य किसी प्रकार से आय अर्जित करने वाले लोगों पर लागू होता है। हालांकि, 60 वर्ष या उससे ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागिरक, जो किसी प्रकार का व्यापार नहीं करते हैं, तो उन्हें एडवांस टैक्स से छूट दी गई है।
इस तरह कैलकुलेट करे एडवांस टैक्स –
उदाहरण:
वार्षिक कुल आय: 15,00,000 रुपये
व्यय (अनुमान): 8,00,000 रुपये
पीपीएफ: 30,000 रुपये
एलआईसी प्रीमियम: 20,000 रुपये
मेडिकल इंश्योरेंस : 10,000 रुपये
टीडीएस (अनुमान): 20,000 रुपये
एफडी पर ब्याज : 8,000 रुपये
एडवांस टैक्स | राशि |
कुल आय | 15,00,000 |
व्यय | (-) 8,00,000 |
शेष | 7,00,000 |
एफडी पर ब्याज | (+) 8,000 |
सकल कुल आय | 7,08,000 |
पीपीएफ में योगदान | (-) 30,000 |
एलआईसी प्रीमियम | (-) 20,000 |
मेडिकल इंश्योरेंस | (-) 10,000 |
शेष | 6,48,000 |
देयकर | 42,100 |
एजुकेशन सेस | (+)1,684 |
कुल देयकर | 43,784 |
टीडीएस | (-)20,000 |
एडवांस टैक्स | 23,784 |
एडवांस टैक्स का कब भुगतान किया जाता है?
एडवांस टैक्स का भुगतान साल के दौरान चार अलग-अलग किस्तों में किया जाता है। इसकी तारीख इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तय की जाती है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स भरने की तारीख 15 जून, 15 सिंतबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तय की गई है।