PAN Card खो गया है? जल्दी चाहते है ई-पैन कार्ड? जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

PAN Card परमानेंट अकाउंट नंबर एक दस डिजिट का नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। इस पर हमारा नाम अंकित होता है और इसका सही होना अत्यंत ही आवश्यक है।

Pooja Khodani
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e PAN Card : भारत के नागरिकों के पास राशन कार्ड ड्राईविंग लाइसेंस और आधार कार्ड के अलावा भी बहुत से दस्तावेजों का होना अनिवार्य होता है, इनमें एक पैन कार्ड भी शामिल है।इसका उपयोग बैंकिंग, आयकर रिटर्न फाइलिंग, और अन्य वित्तीय लेन-देन में किया जाता है।पैन कार्ड एक भौतिक कार्ड है जिसमें आपका पैन के साथ-साथ नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और फोटो होता है।

PAN Card परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number- PAN) एक दस डिजिट का नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। इस पर हमारा नाम अंकित होता है और इसका सही होना अत्यंत ही आवश्यक है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है  या खो गया है और बनवाना चाहते है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके इसकी तत्काल जरूरत है, तो आप कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके ई पैन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते है।

e PAN डाउनलोड प्रक्रिया

  • अपना वेब ब्राउज़र खोलें और आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/ क्लिक करें।
  • होमपेज पर, “क्विक लिंक्स” सेक्शन के तहत, आपको “इंस्टेंट ई-पैन” विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको दो विकल्प दिखाई देंगे एक “नया ई-पैन प्राप्त करें” और “पैन डाउनलोड करें।
  • इसमें आप “नया ई-पैन प्राप्त करें” पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर दर्ज करें।
  • अब जो पेज खुलेगा, इसमें आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद, यह पुष्टि करने के लिए चेकबॉक्स पर निशान लगाएं कि आपने नियम और शर्तें पढ़ ली हैं और उन्हें स्वीकार कर लिया है।
  • आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। दिए गए फ़ील्ड में ओटीपी दर्ज करें ।
  • सिस्टम आधार डेटाबेस से आपकी व्यक्तिगत जानकारी लेगा, जिसमें आपका नाम, जन्मतिथि, पता और फोटोग्राफ शामिल है, इसे वेरिफाई करें कि सभी जानकारी सही हैं और “जारी रखें” पर क्लिक करें।
  • आपको अपना ईमेल एड्रेस सबमिट करने के लिए कहा जाएगा।
  • आपका ई-पैन जेनरेट किया जाएगा और आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेजा जाएगा (अगर दिया गया है) और ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध होगा।
  • इसके अलावा अपना ई-पैन डाउनलोड करने के लिए, आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर “इंस्टेंट ई-पैन” सेक्शन पर वापस लौटें।
  • अब “डाउनलोड पैन” पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें। इसके बाद आप अपना ई-पैन पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

अगर खो गया है तो ऐसे करें ई पैन डाउनलोड

  • इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/requestAndDownloadEPAN.html पर लॉगिन करें.
  • यहां ई-पैन कार्ड के ऑप्‍शन पर क्लिक करें। फिर अपना पैन नंबर भरें।
  • इसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। फिर जन्‍म तिथि दर्ज करें।
  • इसके बाद Terms and Conditions पर क्लिक करें।
  • अपना Registered Mobile Number निर्धारित जगह दर्ज करें।
  • इसके बाद रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरें।
  • इसके बाद Confirmation ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • फिर ई-पैन डाउनलोड करने के लिए शुल्क का भुगतान करें।
  • इसे UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं।
  • इसके बाद आप ई-पैन डाउनलोड कर सकेंगे।
  • ई-पैन कार्ड का PDF डाउनलोड करने के लिए आप डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड के रूप में डालें। आपका ई-पैन डाउनलोड हो जाएगा।

कैसे रिप्रिन्ट करें पैन कार्ड

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • इसके बाद होम पेज पर ‘Reprint PAN Card’ या ‘Request for New PAN Card’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब अपनी नागरिकता चुनें और अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें।
  • आपको फॉर्म में अपना पैन नंबर, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, और कॉन्टैक्ट डिटेल भरना होगा।
  • अपने द्वारा भरी जानकारी को रिचैक करें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
  • पैन कार्ड रीप्रिंट या रिन्यूअल के लिए कुछ अमाउंट का भुगतान करना होता है।
  • एक बार पेमेंट हो जाने पर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपको ट्रैकिंग नंबर मिलेगा।
  • इस ट्रैकिंग नंबर का उपयोग करके आप अपने पैन कार्ड स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

पैन कार्ड में करेक्शन करवाने के लिए आपको पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी।
एड्रेस प्रूफ के तौर पर बिजली बिल, पानी बिल, प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स, आधार कार्ड दे सकते है।जन्मतिथि प्रमाण पत्र के तौर पर मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, वास सर्टिफिकेट मतदाता पहचान पत्र, इनमें से कोई दस्तावेज लगा सकते है।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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