टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, 31 अगस्त तक पूरा कर लें ITR से जुड़ा ये काम, वरना भरना होगा जुर्माना

Manisha Kumari Pandey
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ITR Verification: अगस्त का महीना खत्म होने जा रहा है। साथ ही कुछ कार्यों को पूरा करने की डेडलाइन भी खत्म होगी। 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के पास 31 अगस्त तक आईटीआर वेरीफिकेशन करने का मौका है। ऐसा न करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

ई-वेरीफिकेशन करना अनिवार्य

आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के भीतर ई-वेरीफिकेशन करना अनिवार्य होता है। सत्यापन के बिना पूरी प्रक्रिया अवैध मानी जाती है। जिसके कारण करदाताओं को दोबारा इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरना पड़ता है।

कितना भरना पड़ेगा जुर्माना?

इनकम टैक्स रिटर्न दायर करने की अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी है। यदि अब कोई टैक्सपेयर आईटीआर फाइल करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। जिनकी इनकम 5 लाख से अधिक है उन्हें 5, 000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। वहीं 5 लाख से कम आय वाले लोगों को 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा।

आईटीआर वेरीफिकेशन के अलग-अलग तरीके

जानकारी के लिए बता दें कि आईटीआर वेरीफिकेशन के कई तरीके होते हैं। जिसमें नेट बैंकिंग, आधार ओटीपी और डिजिटल हस्ताक्षर शामिल हैं। यदि आप ओटीपी मेथड के जरिए आईटीआर वेरीफिकेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखें की आपका आधार कार्ड पैन कार्ड और मोबाइल से लिंक्ड हो।

 

 


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