Income Tax Alert: करदाताओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। इनकम टैक्स विभाग ने ने एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त को लेकर अलर्ट जारी किया है। टैक्सपेयर्स को वित्तवर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम कर आखिरी किस्त डेडलाइन समाप्त होने से पहले जमा करने की सलाह दी है।
आयकर विभाग ने कहा कि, “समय पर भुगतान करने से कर कानून का अनुपालन सुनिश्चित होता है और विकसित भारत आंदोलन को समर्थन मिलता है। इससे भारत आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर बढ़ता है।”

यदि आपने अब तक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट जमा नहीं की है तो यह काम 15 मार्च 2025 तक पूरा कर लें। समय पर यह काम पूरा न करने से दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है।
किन पर लागू होता है एडवांस टैक्स?
- ऐसे वेतनभोगी व्यक्ति, व्यवसाय और फ्रीलांसर जिनकी वित्त वर्ष 2024-25 में कुल कर देयता 10,000 रुपये या इससे अधिक है।
- वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय व्यवसाय या पेशे पर निर्भर करती है।
- प्रकल्पित कराधान (धारा 44एडी) का विकल्प चुनने वाले लोगों पर पर एडवांस अग्रिम कर लागू होता है।
चारों किस्तों में होता है एडवांस टैक्स का भुगतान
एडवांस टैक्स का भुगतान में एक वित्त वर्ष में चार इंस्टॉलमेंट में होता है। सभी किस्त के लिए एक डेडलाइन होती है। समय पर किस्त न भरने पर जुर्माना लगता है। पहली किस्त कर देयता की 15% होती है, जिसे 15 जून तक जमा करना होता है। वहीं दूसरी किस्त यानि कर देयता का 45% का भुगतान 15 सितंबर तक करना पड़ता है। तीसरा इंस्टॉलमेंट कर देयता का 75 प्रतिशत का भुगतान 15 दिसंबर तक किया जाता है। वहीं 15 मार्च 100% एडवांस टैक्स का भुगतान होता है।