अगस्त का महीना वित्तीय मामलों के लिए जरूरी रहने वाला है। इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों की डेडलाइन (August 2025 Income Tax Return) भी खत्म होने वाली है। निर्धारित समय पर इन्हें पूरा न करने नुकसान भी हो सकता है। आयकर विभाग ने टैक्स कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इस लिस्ट में 7, 14, 15, 30 और 31 अगस्त की तिथि शामिल है।
7 अगस्त तक जुलाई 2025 के लिए प्रतिभूति लेनदेन कर या वस्तु लेन-देन कर एकत्रित करके जमा करने की अंतिम तारीख है। इसके अलावा फॉर्म 27 सी के तहत जुलाई 2025 में प्राप्त घोषणाओं के लिए टैक्स कलेक्शन के बिना माल प्राप्त करने के लिए खरीदार द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 सी की उप धारा 1(ए) के तहत घोषणा के लिए भी यही तारीख निर्धारित की गई है।
इन कार्यों के लिए भी डेडलाइन 7 अगस्त
समीकरण लेवी जमा करने की अंतिम तिथि भी 7 अगस्त ही है। इस दिन तक जुलाई 2025 के लिए टीडीएस या टीसीएस डिपॉजिट कर सकते हैं। सरकार के किसी कार्यालय द्वारा काटी गई या एकत्रित की गई समस्त राशि उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में जमा की जाएगी। जहां आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना कर का भुगतान किया गया हो।
14 अगस्त को पूरा करें ये काम
जून 2025 के लिए सेक्शन 194आईए, 194आईबी, 194 एम और 194 एस के तहत काटे गए गए टैक्स के लिए टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तारीख 14 अगस्त है। इसमें फार्म 16बी, फार्म 16सी, फार्म 16 डी और फॉर्म 16 ई शामिल हैं।
15 अगस्त इन कार्यों की आखिरी तिथि
- जुलाई 2025 के लिए टीसीएस या टीडीएस वाले सरकारी कार्यालय द्वारा फॉर्म 24जी की प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख।
- सिस्टम में पंजीकरण के बाद जिन लेन-देन में क्लाइंट कोड संशोधित किए गए हैं, उनसे जुड़े स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला मासिक विवरण यानि फॉर्म 3बीबी और फॉर्म 3बीसी जमा होने की अंतिम तिथि
- जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक टीडीएस प्रमाण पत्र के लिए फार्म 16ए की आखिरी तारीख भी 15 अगस्त है।
30 अगस्त और 31 अगस्त
- जुलाई 2025 के लिए धारा 194आईए, 194आईबी, 194 एम और 194एस के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चलन सा विवरण (फॉर्म 26क्यूबी, फॉर्म 26क्यूसी, 26क्यूडी और 26क्यूई प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है।
- फॉर्म 9 और 10 जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। यदि करदाता को 31 अक्टूबर 2025 तक आयकर रिटर्न जमा करना होगा, यह तभी लागू होगा।





