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Sat, Dec 20, 2025

Income Tax Calendar: करदाताओं के लिए जरूरी खबर, दिसंबर में निपटा लें इनकम टैक्स से जुड़े ये काम, वरना होगा नुकसान 

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दिसंबर में इनकम टैक्स से जुड़े कई कामों को पूरा करने की डेडलाइन है। यदि इन्हें सही समय पर नहीं निपटाया गया तो वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। 
Income Tax Calendar: करदाताओं के लिए जरूरी खबर, दिसंबर में निपटा लें इनकम टैक्स से जुड़े ये काम, वरना होगा नुकसान 

Income Tax Calendar: टैक्सपेयर्स के लिए वर्ष 2024 का आखिरी महिना बेहद की महत्वपूर्ण होने वाला है। दिसंबर में इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों की आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। इसमें एडवांस टैक्स, लेट आईटीआर, टीडीएस समेत कई काम शामिल हैं।

यदि सही समय पर इन कामों को पूरा नहीं किया जाता है तो करदाताओं को वित्तीय नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कौन-सा काम कब तक पूरा कर सकते हैं इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सकें।

7 दिसंबर तक निपटा लें ये काम (December Income Tax Deadline)

नवंबर 2024 में काटे गए या कलेक्ट किए गए टैक्स को जमा करने की आखिर तारीख 7 दिसंबर 2024 है। बता दें कि सरकारी कार्यालयों द्वारा चालान प्रस्तुत किए बिना पेमेंट किए गए टैक्स के मामले में उसी दिन जमा करना जरूरी होता है।

15 दिसंबर है इन कामों को पूरा करने की तारीख (TDS)

  • नवंबर 2024 में चालान प्रस्तुत किए बिना सरकारी कार्यालयों द्वारा काटे गए टीडीएस/टीसीएस की रिपोर्टिंग के लिए फॉर्म 24जी जमा करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर है।
  • कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए तीसरी किस्त का एडवांस भुगतान भी इस दिन तक कर सकते हैं।
  • इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज के साथ लेनदेन में संशोधित ग्राहक कोफ की जानकारी प्राप्त करने के लिए फॉर्म 3बीबी दाखिल करने की डेडलाइन भी है।
  • इस दिन धारा 194एस के तहत अक्टूबर 2024 के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की आखिरी तारीख भी है।
  • धारा 194 आईए, धारा 14 आईबी और धार 194एम के तहत अक्टूबर 2024 में टीडीएस कटौती प्रमाण पत्र जारी करने की यह अंतिम तिथि भी है।

30 दिसंबर तक निपटायें ये 2 काम (Taxpayers Update)

नवंबर 2024 के लिए धारा 194 आईए, धारा 14 आईबी और धार 194एम के तहत काटे गए टैक्स की जानकारी-चालान सह विवरण दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है। इसके अलावा भारतीय निवासी अंतर्राष्ट्रिय समूह (यदि ग्रुप की मूल इकाई भारत के साथ समझौते वाले नहीं हैं) के लिए रिपोर्टिंग वर्ष  2023 के लिए रिपोर्ट दाखिल करने की डेडलाइन भी है।

31 दिसंबर तक दाखित करें लेट आईटीआर (Late ITR)

31 दिसंबर तक करदाता लेट या अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। यह तारीख सभी टैक्सपेयर्स के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए हैं।