आयकर विभाग ने फॉर्म-5 (ITR Form 5) जारी कर दिया है। इससे संबंधित नोटिफिकेशन आ चुका है। इस फॉर्म में भी कई बदलाव किए गए हैं। शनिवार को सीबीडीटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए इन बदलावों पर प्रकाश डाला है। अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइलिंग प्रोसेस नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2025 तक आईटीआर फ़ाइल कर पाएंगे।
अब फॉर्म-5 में एक अनुसूची-पूंजीगत लाभ में विस्तृत रिपोर्टिंग जरूरी होगी। टैक्सपेयर्स को 23 जुलाई 2024 से पहले और उसके बाद किए गए लेनदेन के लिए कैपिटल गेन का अलग-अलग खुलासा करना होगा। इससे विभिन्न अवधियों से संबंधित लाभ के रिपोर्टिंग में अधिक स्पष्टता और सटीकता आएगी।

इन बदलावों को भी जान लें करदाता
- अब बायबैक घाटे के लिए लाभांश घोषित करना होगा। 1 अक्टूबर 2024 से शेयर बायबैक पर लॉस क्लेम तभी किया जा सकता है जब संबंधित लाभांश आय को “अन्य स्त्रोतों से आय” के रूप में रिपोर्ट किया गया है।
- टीडीएस सेक्शन कोड अब अनिवार्य होगा। करदाताओं को सटीक सेक्शन निर्दिष्ट करना होगा, जिसके तहत टीडीएस काटा गया है। इससे बेमेल और रिफ़ंड में कम देरी होगी।
- आईटीआर फॉर्म-5 में सेक्शन 44बीबीसी के रिफ्रेंस को जोड़ा गया है। क्रूज व्यवसायों से जुड़ा है।
आईटीआर फॉर्म-5 के लिए पात्रता
आईटीआर फॉर्म-5 के तहत फ़र्म, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), व्यक्तियों का निकाय (बीओआई), व्यक्तियों का संघ (एओपी), व्यवसायिक ट्रस्ट और निवेश निधि और मृतक व दिवालिया व्यक्तियों की संपदा इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। एचयूएफ, कंपनियों और ऐसे लोग जिन्हें आईटीआर-7 दाखिल करना है, उनके लिए यह फॉर्म नहीं होता।
अब तक जारी हो चुके हैं ये फॉर्म?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब तक आईटीआर 1, 3 और 4 जारी कर चुका है। इनमें भी कई अपडेट किए गए हैं। आईटीआर फॉर्म-3 में भी कैपिटल गेन का अलग-अलग खुलासा करना होगा। वहीं आईटीआर फॉर्म-1 दाखिल करने वाले करदाताओं सूचीबद्ध शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड से होने वाले 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ का नोटिस शामिल करने की अनुमति दी गई है।