Income Tax Return: टैक्सपेयर्स के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अब तक ऑनलाइन फॉर्म जारी नहीं किए गए हैं। फॉर्म लिए फरवरी में ही केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को नोटीफाई कर दिया गया था।
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक Assessment Year 2023-24 और वितवर्ष 2022-23 के लिए ITR1 और ITR4 एक्सेल यूलिलिटी फाइलिंग लिए उपलब्ध हो चुकी है। जिनकी इनकम 50 लाख रुपये से अधिक है, वे इनकम टैक्स रिटर्न के लिए ऑफलाइन फाइलिंग कर सकते है। आपके 50 लाख की आय में पेंश, ब्याज और अन्य स्त्रोतों से होने वाली कमाई भी शामिल हैं। इसके अलावा 5000 रुपये तक की कृषि आय को भी लिस्ट में शामिल किया गया है।
वे लोग आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं जिनकी कमाई का सोर्स अनलिस्टेड कंपनी में निवेश, कैपिटल गेम्स, एक से ज्यादा संपत्ति या घर और बिजनेस हैं। बता दें कि आईटीआर 4 सिंगल व्यक्ति, HUF और फ़र्मों द्वारा भरा जा सकता है, जिनकी इनकम 50 लाख रुपये से अधिक है।
आईटीआर फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को सबसे पहले incometaxindia.gov.in पर जाकर संबंधित फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उसके बाद इसे आयकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। हालांकि फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म जारी नहीं हुए हैं।