Income Tax Return: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइलिंग के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म जारी कर दिया है। इस बात की जानकारी आयकर विभाग ने ट्वीट के जरिए दी है। Online Filling पोर्टल को एक्टिव कर दिया है। वित्तवर्ष 2022-23 के लिए टैक्सपेयर्स 31 जुलाई, 2023 तक ITR फाइलिंग कर सकते हैं।
इंडीविजुअल, स्मॉल बिजनेसेज और प्रोफेशनल इनकम टैक्स रिटर्न के लिए दोनों ही फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले आयकर विभाग द्वारा ऑफलाइन आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए गए थे। बता दें कि दोनों ही तरीकों में का वेरीफिकेशन अनिवार्य होता है। ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म में करदाताओं को आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। फिर सारी जानकारियों को दर्ज कर पोर्टल पर अपलोड करना होता है। सारी जानकारी उपलब्ध होने पर यह प्रक्रिया आसान हो जाती है।
आईटीआर फॉर्म 1 का इस्तेमाल वे लोग करते हैं, जिनकी इनकम 50 लाख से कम होती है। इस लिस्ट में नौकरीपेशा लोग और वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं। वहीं प्रिज्म्पिटव टैक्सशेषन का चुनाव करने वाले व्यक्ति भी इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आईटीआर 4 का इस्तेमाल HUF, रेजिडेंट इंडिविजुअल और ऐसी कंपनियां करती हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से तक होती है। 5,000 रुपये की एग्रीकल्चर इनकम वाले लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं।