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Sun, Dec 21, 2025

टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर, आयकर विभाग के शुरू की नई सुविधा, ITR फाइलिंग में मिलेगी मदद, जानें कैसे?

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आईटीआर फ़ाइलिंग प्रोसेस आसान होगा। आयकर विभाग ने नई सुविधा शुरू की है, जो करदाताओं की मदद करेगा। कर से जुड़ी चिंताओं को दूर करेगा। आइए जानें यह कैसे काम करेगा?
टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर, आयकर विभाग के शुरू की नई सुविधा, ITR फाइलिंग में मिलेगी मदद, जानें कैसे?

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करदाताओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। आयकर विभाग ने “TAXASSIST” नामक सुविधा शुरू की है। जिसका उद्देश्य इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान होने वाली क्वेरी का निपटान करना है। इस सपोर्ट सर्विस के जरिए आईटीआर फाइलिंग से संबंधित सूचनाओं का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा करदाताओं के विभिन्न चिंताओं का भी सरलीकरण होगा। मार्गदर्शन और मदद मिलेगी।

इस कैंपेन से संबंधित पोस्ट आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर साझा किया। जिसमें तीन अलग-अलग परिस्थितियों और टैक्सअसिस्ट के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। यह विभागीय संचार को नेविगेट करेगा। फाइनेंस को कंट्रोल में रखने में भी मदद करेगा। इतना ही नहीं यह टैक्स डेडलाइन को याद दिलाने में भी मदद करेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से होने वाले संचार को नज़रअंदाज़ न करने की सलाह भी दी है।

कैसे काम करेगा फीचर?

  • यदि कोई करदाता गलती से 80जीजीसी के तहत डिडक्शन का दावा करता है तो उसे टैक्सअसिस्ट आईटीआर में बदलाव करने की सलाह देगा। आईटीआर-यू फ़ाइल कर टैक्स और ब्याज जमा करने और एक्स्ट्रा रिफ़ंड वापस करने की सलाह देगा। इसके बावजूद यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो जांच या जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
  • यदि कोई करदाता फर्जी पॉलिटिकल डोनेशन दिखाकर छूट का दावा करता है तो इसे टैक्स चोरी माना जाएगा। ऐसी स्थिति में यह फीचर करदाताओ को आईटीआर यू फाइल करने की सलाह देगा। देय टैक्स या ब्याज जमा करने को भी कहा जाएगा। ताकि कानूनी कार्रवाई हो सके।
  • वैध राजनीतिक डोनेशन के मामले में टैक्सअसिस्ट रसीदों या लेनदेन का सबूत संभाल कर रखने की सलाह देगा।

कब तक फ़ाइल कर सकते हैं आईटीआर?

आईटीआर फ़ाइलिंग प्रोसेस में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब तक आयकर विभाग कई बदलावों की घोषणा कर चुका है। टैक्सअसिस्ट भी इन्हीं प्रयासों में से एक है। बता दें कि 2024-25 के लिए रिटर्न दर्ज करने की तारीख भी आगे बढ़ाई गई है। अब 31 जुलाई नहीं बल्कि 15 सितंबर तक रिटर्न फ़ाइल किया जा सकता है।