नोएडा के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब नोएडा को टैक्स फ्री कर दिया गया है। यानी अब नोएडा अथॉरिटी को कुछ खास तरह की कमाई पर आयकर नहीं देना होगा। यह फैसला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने लिया है, जो टैक्स से जुड़े मामलों को देखती है।
सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 10(46ए) के तहत यह छूट दी है। इसका फायदा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (NOIDA) को मिलेगा। यह नियम असेसमेंट ईयर 2024-25 से लागू हो गया है। इससे नोएडा में उद्योग और बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होने की उम्मीद है।
किन आय पर नहीं देना होगा टैक्स?
CBDT के नोटिफिकेशन के अनुसार, यह टैक्स छूट सिर्फ नॉन-कमर्शियल इनकम पर लागू होगी। यानी नोएडा अथॉरिटी को अब ऐसी कमाई पर टैक्स नहीं देना होगा, जो जनता के हित में हो। इनमें शामिल हैं:- सार्वजनिक संपत्तियों का किराया, सरकारी अनुदान और सब्सिडी, पानी, सड़क, ड्रेनेज जैसी सेवाओं से होने वाली आमदनी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कमर्शियल इनकम, जैसे कि रियल एस्टेट की बिक्री, प्रॉपर्टी डीलिंग या फिर निवेश पर मिलने वाला ब्याज, इस छूट के दायरे में नहीं आएगा। उन पर टैक्स देना अनिवार्य होगा।
अगर नियम तोड़े, तो छूट हो जाएगी रद्द
सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस छूट का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नोएडा अथॉरिटी को अपनी टैक्स फ्री और टैक्सेबल आमदनी के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड और खाता-बही रखनी होगी। अगर अथॉरिटी इन दोनों को आपस में मिलाकर या किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन करती है, तो पूरी टैक्स छूट रद्द की जा सकती है। इसलिए पारदर्शिता और ईमानदारी से इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है।
क्या होगा इसका फायदा आम जनता को?
सरकार और अधिकारियों का मानना है कि इससे नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से और बेहतर हो पाएगा। क्योंकि अब अथॉरिटी को जो पैसा टैक्स में नहीं देना पड़ेगा, वह पैसा सड़क, पानी, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, ड्रेनेज जैसी सुविधाओं में लगाया जाएगा। इसके अलावा, निवेशकों और बिल्डरों को भी फायदा होगा क्योंकि अब प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया तेज होगी। इससे नई इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और रोज़गार के मौके भी बढ़ सकते हैं।





