अब ज्वेलर्स को बेचनी होगी सिर्फ शुद्ध ज्वेलरी, देश में गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम लागू

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। आज यानि 16 जून से हॉलमार्किंग नियम लागू हो गया है लेकिन बड़ी बात ये है कि ये पूरे देश में नहीं सिर्फ 256 जिलों में ही लागू होगा। सरकार ने हॉलमार्किंग नियम लागू करने के लिए कई बार ज्वेलर्स को मोहलत दी और पिछली बार पांचवी बार इसे बदलकर 15 जून कर दिया था।  इस नियम के लागू हो जाने के बाद अब कोई भी ज्वेलर को हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी बेचने की अनुमति होगी और यदि ज्वेलर ने नियम का उल्लंघन किया तो उस पर जुर्माना और जेल तक की सजा हो सकती है।

हॉलमार्किंग गोल्ड की शुद्धता का सर्टिफेकट है। देश में इस समय हॉलमार्किंग और गैर हॉलमार्किंग दोनों तरह की ज्वेलरी बेची जाती है और ये चलन लम्बे समय से चला आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे बड़े ज्वेलर्स ने केवल हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी बेचना शुरू कर दी। देश में अभी केवल 40 प्रतिशत हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी बेचीं जाती है।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....