Pension Plan: भारत में ऐसे कई परिवार हैं, जिसमें कमाने वाला एक व्यक्ति होता और परिवार उसकी कमाई पर निर्भर करता है। लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु होने जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। परिवार को आर्थिक समस्याओं के साथ-साथ मानसिक कष्टों को भी झेलना पड़ता है। छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में भी मुश्किल होने लगती है। ऐसे परेशानियों को समाप्त करने के लिए सरकार एक विशेष योजना चला रही है, जिसका नाम “कुटुंब पेंशन योजना” है।
कौन कर सकता है स्कीम के लिए आवेदन
कुटुंब पेंशन योजना का लाभ केवल सरकारी कर्मचारी ही उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी के मृत्यु के बाद उसके परिवार को सर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ताकि परिवार के सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। पति/पत्नी और बच्चे उठा सकते हैं। एक नर्धारित पेंशन की गारंटी मिलती है। लाभार्थी के खाते में पेंशन की राशि DBT मोड में दी जाती है। मृतक कर्मचारी की पत्नी या जीवनसाथी को पेंशन मिलती है। वहीं पत्नी के अलावा यदि मृतक के बेटी/बेटा है तो वह भी स्कीम का उठा सकते हैं।
कैसे उठा सकते हैं लाभ?
योजना के तहत पेंशन का लाभ उठाने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। लिस्ट में सरकारी कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, व्यक्तिगत पहचान पत्र, ईमेल आइडी, 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो, सिग्नेचर और एड्रेस प्रूफ शामिल हैं। स्कीम से संबंधित अतिरिक्त जानकारी और आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://doppw.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं।
(Disclaimer: इस आलेख का उद्देश्य केवल समान्य जानकारी साझा करना है। MP Breaking News किसी भी स्कीम में निवेश करने की सलाह नहीं देता।)





