Pension Plan: ये सरकारी स्कीम बनेगी बुढ़ापे का सहारा, बिना निवेश के हर महीने मिलेगी पेंशन, जानें कैसे उठायें लाभ

कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत बेटी की शादी के बाद कोई पुत्र न होने अभिभावकों को दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

Pension Plan: बुढ़ापा, एक ऐसा दौर जब शरीर कमजोर होने लगता है। लोग अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं। ऐसे में उन्हें पेंशन की जरूरत पड़ती है। वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही हैं।। वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन द्वारा कई योजनाएं संचालित हो रही है। जिसमें से एक “कन्या अभिभावक पेंशन योजना” है।

योजना के बारे में

यह योजना सरकार बेटी के अभिभावकों के लिए चला रही है। बेटी की शादी के बाद कोई पुत्र न होने पर अभिभावकों को दैनिक जरूरतों को पूरा करने में भी दिक्कत होती है। ऐसे ही लोगों की मदद करने के लिए सरकार ये योजना चला रही है। ताकि उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकते हैं। स्कीम के तहत अभिभावकों के खाते में हर महीने 600 रुपये आते हैं।

कौन उठा सकता है स्कीम का लाभ?

स्कीम का लाभ वही लोग उठा सकते हैं, जिनका कोई पुत्र नहीं है। साथ ही दंपती की केवल एक ही बेटी होनी चाहिए, जिसकी शादी हो गई हो। आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। केवल एमपी के नागरिक की इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा केवल गरीब वर्ग के लोग, जिनके पास जीने का कोई साधन न हो वे ही स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कैसे करें आवेदन?

योजना के लिए पात्र व्यक्ति ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लाइ कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। लिस्ट में दम्पति का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और दम्पति का साथ में पासपोर्ट साइज़ फोटो शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति एमपी ई-डिस्ट्रिक की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

(Disclaimer: इस आलेख का उद्देश्य समान्य जानकारी साझा करना है। MP Breaking News किसी भी स्कीम में निवेश की सलाह नहीं देता।)