Consumer Forum: आज के समय में खरीददारी करना बहुत आसान हो गया। घर बैठे ही ऑनलाइन सामान मंगा सकते हैं। हालांकि इस दौरान कई बार लोग धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। खरीददारी करते समय धोखाधड़ी के कई मामले सुनने को मिलते रहते हैं। वहीं खरीददारी करते समय धोखाधड़ी का शिकार हो जाने के बाद लोगों को समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते हैं। तो परेशान न होइए, आप या आपके सगे संबंधी खरीददारी करते समय अगर धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं तो वे कंज्यूमर फोरम में मामले की शिकायत कर सकते हैं।
इन मामलों में कर सकते हैं शिकायत
इस दौर में खरीददारी करना जितना आसान हो गया, उतना ही धोखाधड़ी करना भी। अगर किसी व्यक्ति को किसी सामान की कीमत या फिर उसकी क्वालिटी को लेकर गड़बड़ी दिखती है तो वह कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकता है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति भ्रामक विज्ञापन या किसी भी सामान में लिखी जानकारी की समस्या पाता है तो भी कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकता है।
अलग अलग कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं शिकायत
अगर कोई व्यक्ति खरीददारी करते हुए धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है तो वह कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकता है। कंज्यूमर फोरम की तीन श्रेणियां हैं। जिनमें अलग-अलग कीमत के मामले की शिकायत किया जाता हैं।
- डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में 20 लाख रुपए तक के मामले की शिकायत कर सकते हैं।
- स्टेट कंज्यूमर फोरम में 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक के मामले की शिकायत कर सकते हैं।
- नेशनल कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के मामले में शिकायत कर सकते हैं।
ऐसे करें शिकायत
अगर कोई व्यक्ति खरीददारी करते समय धोखाधड़ी का शिकार हो गया है तो वह तुरंत कंज्यूमर फोरम के टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर कॉल करके शिकायत कर सकता है। इसके साथ ही व्यक्ति National Consumer Helpline (NCH) ऐप, 8800001915 इस नंबर पर SMS और कंज्यूमर हेल्पलाइन वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। वहीं व्यक्ति ऑफलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को सारे दस्तावेज फोरम के सामने पेश करना पड़ता है।
(Disclaimer: यहां मुहैया सूचना अलग-अलग जानकारियों पर आधारित है। MP Breaking News किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है।)