सुकन्या समृद्धि और PPF के निवेशकों के लिए जरूरी खबर, 31 मार्च तक पूरा कर लें ये काम, वरना होगा नुकसान

Manisha Kumari Pandey
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Post Office Alert: यदि आप भी सुकन्या समृद्धि (SSY) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की साबित हो सकती है। दोनों ही पोस्ट ऑफिस के जरिए चलाई जाने वाली भारत सरकार की खास योजनाएं है। पीपीएफ और एसएसवाई को एक्टिव रखने के लिए खाते में न्यूनतम अमाउन्ट जमा करना अनिवार्य होता है। जिन भी निवेशकों ने अब तक मिनीमम डिपॉजिट नहीं किया है, वे लोग जल्द ही यह कार्य सम्पन्न कर लें। कार्य पूरा करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है।

बता दें की न्यूनतम डिपॉजिट ना करने पर खाता इनेक्टिव हो जाता है। यह नियम एसएसवाई और पीपीएफ दोनों ही योजनाओं पर लागू होता है। इसलिए अप्रैल की शुरुआत के पहले ही मौजूदा वितवर्ष का मिनिमम डिपॉजिट करा लें। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए मिनिमम डिपॉजिट एक वित्त वर्ष में 500 रुपये का होता है। वहीं सुकन्या समृद्धि के लिए 250 रुपये होते हैं।

अकाउंट इनेक्टिव होने के बाद आप इन्हें फिर से एक्टिव करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस के नियमों के तहत सुकन्या समृद्धि के इनेक्टिव अकाउंट को पेनल्टी भरकर भी रिवाइव नहीं किया जा सकता है। यह एक आम सेविंग्स अकाउंट बन जाता है, जिसकी पर भी उसी हिसाब से मिलता है।

पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव करने के लिए पोस्ट ऑफिस को एक एप्लीकेशन देना होता है। साथ ही निवेशकों को साल की न्यूनतम किस्त और 50 रुपये सलाना पेनल्टी भी भरनी होती है। वहीं सुकन्या समृद्धि अकाउंट को एक्टिव करने के लिए 250 रुपये सलाना किस्त और 50 रुपये जुर्माना भरना पड़ता है। यह काम आप योजना की मैच्योरिटी से पहले पूरा कर सकते हैं।


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