Sun, Dec 28, 2025

नए साल में बढ़ सकते हैं सिगरेट और तंबाकू के दाम! जीएसटी रेट में हो सकती है बड़ी बढ़ोतरी

Written by:Rishabh Namdev
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नए साल में सिगरेट और तंबाकू की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दरअसल मंत्रियों के एक समूह ने जीएसटी दरों को तर्क संगत बनाने के लिए इनके रेट पर लगने वाले जीएसटी को 35 फ़ीसदी तक बढ़ाने की सिफारिश की है। हालांकि अभी तक इसे लेकर फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन जल्द ही इस पर जीएसटी काउंसिल अंतिम फैसला ले सकती है।
नए साल में बढ़ सकते हैं सिगरेट और तंबाकू के दाम! जीएसटी रेट में हो सकती है बड़ी बढ़ोतरी

साल का अंतिम महीना चल रहा है। वहीं नए साल के आने में महज कुछ ही दिनों का समय रह गया है। ऐसे में नए साल में कई चीजों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो साल की शुरुआत में सिगरेट और तंबाकू भी महंगा होता हुआ दिखाई दे सकता है। दरअसल मंत्रियों के समूह ने जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स को 35 फीसदी के वए स्लैब में डालने की बड़ी सिफारिश की है। यदि इस पर मंजूरी मिल जाती है तो उनके दाम भी बढ़ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक पर भी दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

हालांकि इसे लेकर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी। जानकारी दे दें कि अभी इस पर मौजूदा स्लैब 28 फ़ीसदी है। ऐसे में इसे 35 फ़ीसदी तक बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है। 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55 भी बैठक होना है। जिसमें इसे लेकर फैसला लिया जा सकता है।

21 दिसंबर को होने वाली बैठक में होगा फैसला

दरअसल 21 दिसंबर को होने वाली इस बैठक में तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट पर जीएसटी रेट बढ़ाने को लेकर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल ले सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो मंत्रियों के समूह ने इस पर आपसी सहमति बना ली है। इसके बाद जीएसटी काउंसिल से इसे 35 फ़ीसदी तक करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो नए साल में इनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है।

कपड़ो पर भी बढ़ाया जाएगा जीएसटी

इसके साथ ही जीएसटी रेट्स की बात की जाए तो मंत्रियों के समूह ने कपड़े पर जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने की भी सिफारिश की है। अभी कपड़ों पर 18 फीसदी जीएसटी है। ऐसे में इसे 28 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। हालांकि यह सिर्फ लग्जरी कपड़ों पर ही लागू किया जाने वाला है। जानकारी के अनुसार 1500 से ₹10000 तक के कपड़ों पर 18 फीसदी ही जीएसटी रेट देखने को मिल सकता है। लेकिन 10000 से ज्यादा के कपड़ों पर 28 फ़ीसदी तक जीएसटी रेट लगाया जा सकता है।